भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से केबीसी बैंक एन.वी. को हटाया जाना |
भा.रि.बैं./2016-17/288
बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.24/12.07.118ए/2016-17
20 अप्रैल, 2017
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
महोदय/ महोदया,
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से केबीसी बैंक एन.वी. को हटाया जाना
हम सूचित करते हैं कि 24 जून, 2016 की अधिसूचना बैंविवि.आईबीडी.सं.16137/23.13.077/2015-16 जो 27 अगस्त – 02 सितंबर 2016 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित की गई है, के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में से केबीसी बैंक एन.वी. को हटा दिया गया है।
भवदीय,
(एम.जी. सुप्रभात)
उप महाप्रबंधक |
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