आरबीआई/2016-17/331
डीसीएम (आयो) सं 5720/10.27.00/2016-17
29 जून, 2017
अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक
महोदय,
डीसीसीबी के पास रखे हुए विनिर्दिष्ट बैंक नोट
कृपया 20 जून, 2017 को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित विनिर्दिष्ट बैंक नोट (बैंकों, डाकघरों तथा जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों) नियम, 2017 (प्रति संलग्न) का संदर्भ लें । इसके पैरा 2 के अनुसार, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा 10 नवंबर से 14 नवंबर 2016 की अवधि में उनके ग्राहकों से प्राप्त विनिर्दिष्ट बैंक नोट निम्नानुसार स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है :
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10 से 14 नवंबर 2016 तक जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा जमा किए गए / विनिमय किए गए विनिर्दिष्ट बैंक नोट जमा करने हेतु पात्र होंगे । 08 नवंबर 2016 को लेन देन की समाप्ति पर रखे हुए एसबीएन का शेष तथा जो अभी तक जमा नहीं किए गए हैं, पात्र नहीं हैं ।
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जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा 15 नवंबर 2016 से स्वीकार किए गए विनिर्दिष्ट बैंक नोट इस सुविधा के अंतर्गत जमा करने हेतु स्वीकार्य नहीं हैं ।
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यह सुविधा भारतीय रिजर्व बैंक के अहमदाबाद, बैंगलुरू, बेलापुर, भोपाल बुवानेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना तथा तिरूवन्नतपुरम क्षेत्रीय कार्यालयों में उपलब्ध होगी ।
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जिला केंद्रीय सहकारी बैंक पात्र एसबीएन को रिजर्व बैंक की बैंक गारंटी योजना के तहत जमा करवा सकते हैं । संबन्धित बैंक के खाते में राशि जमा करना, निर्धारित अवधि में एसबीएन को जमा नहीं करने के कारण पर भारतीय रिजर्व बैंक के संतुष्ट होने के अधीन होगा ।
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संबन्धित जिला केंद्रीय सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के उस कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वे परिचालित हैं ।
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प्राप्त एसबीएन संबन्धित डीसीसीबी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में यथार्थता तथा प्रामाणिकता की विस्तृत जांच तथा इसके पश्चात कमी / अधिकता तथा जाली को समायोजन करने के अधीन होंगे ।
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भारतीय रिजर्व बैंक के नामित कार्यालय एसबीएन को 19 जुलाई, 2017 तक स्वीकार करेंगे ।
भवदीय
(पी. विजय कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक
अनु : यथोक्त |