बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 – धारा 26क, जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 – परिचालनगत दिशानिर्देश – ब्याज की अदायगी |
भा.रि.बैंक/2017-18/191
बैंविवि. डीईए निधि कक्ष. बीसी.सं.110/30.01.002/2017-18
जून 07, 2018
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ/
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी सहित)
स्थानीय क्षेत्र के बैंक (एलएबी)
शहरी सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक
लघु वित्त बैंक/ भुगतान बैंक
महोदय/ महोदया,
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 – धारा 26क,
जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 – परिचालनगत दिशानिर्देश – ब्याज की अदायगी
कृपया उपर्युक्त विषय पर 26 जून 2014 के परिपत्र बैंपविवि.सं.डीईए निधि कक्ष.बीसी.126/30.01.002/2013-14 का संदर्भ लें, जिसमें रिज़र्व बैंक ने यह विनिर्दिष्ट किया था कि बैंकों द्वारा जमाकर्ताओं/दावेदारों को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि में अंतरित अदावी ब्याज सहित जमाराशियों पर अदा किए जाने वाले ब्याज की दर आगे की सूचना तक प्रति वर्ष 4% साधारण ब्याज होगी।
2. ब्याज दर की अब समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों द्वारा जमाकर्ताओं/दावेदारों को निधि में अंतरित अदावी ब्याज सहित जमाराशियों पर अदा किए जाने वाले ब्याज की दर 01 जुलाई 2018 से प्रति वर्ष 3.5% साधारण ब्याज होगी। दिनांक 01 जुलाई 2018 को या उसके बाद बैंकों द्वारा प्राप्त सभी दावों का निपटान आगे की सूचना तक इसी दर पर किया जाएगा।
3. दिनांक 26 जून 2014 के परिपत्र की अन्य विषय-वस्तु अपरिवर्तित रहेंगी।
भवदीय,
(प्रकाश बलियारसिंह)
मुख्य महाप्रबंधक |
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