भारिबैंक/2017-18/205
डीजीबीए.जीबीडी.सं.3214/45.01.001/2017-18
21 जून 2018
सभी एजेंसी बैंक (पेंशन भुगतान का कार्य करने वाले)
महोदय/महोदया
एजेंसी बैंकों द्वारा प्रदान की जा रही ग्राहक सेवा
उपर्युक्त विषय में कृपया 1 अक्तूबर 2008 के हमारे परिपत्र सं.डीजीबीए.जीबीडी.एच-3085/45.01.001/2008-09 का संदर्भ देखें।
2. हमें कई जगहों से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि जब पेंशनभोगी, विशेष रूप से वृद्ध पेंशनभोगी, पेंशन से संबंधित लेनदेन के लिए शाखाओं में आते हैं तो, बैंक अधिकारियों द्वारा उनके प्रति उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है।
3. अत: पेंशन वितरित कर रहे सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया जाता है कि पेंशनभोगी, विशेष रूप से जो वृद्ध हो गए हैं, को वे उचित और सहानुभूतिपूर्ण ग्राहक सेवा उपलब्ध कराएं।
भवदीय
(पार्था चौधुरी)
महाप्रबंधक |