Download
the hindi
font
 
   हमारा परिचय     उपयोग सूचना     अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न     वित्तीय शिक्षण     शिकायतें   अन्य संपर्क     अतिरिक्त विषय 
Home >> Notification - Display
Date: 08/04/2019
मुद्रा तिजोरी हेतु न्यूनतम मानक

आरबीआई/2018-19/166
डीसीएम (सीसी) सं.2482/03.39.01/2018-19

08 अप्रैल 2019

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक
मुख्य कार्यकारी अधिकारी/
सभी बैंक

महोदया/महोदय,

मुद्रा तिजोरी हेतु न्यूनतम मानक

जैसा कि 04 अक्तूबर 2016 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के पैरा 15 में बताया गया था, बैंक ने मुद्रा आवाजाही पर एक समिति (अध्यक्ष : श्री डी.के.मोहंती, कार्यपालक निदेशक) का गठन किया था। इस समिति ने, अन्य बातों के साथ, यह भी सिफ़ारिश की थी कि भारतीय रिजर्व बैंक न्यूनतम रु.10 बिलियन तिजोरी शेष सीमा (Chest Balance Limit) के साथ बड़ी व आधुनिक मुद्रा तिजोरियां खोलने हेतु बैंकों को प्रोत्साहित करे। तदनुसार, नई मुद्रा तिजोरी स्थापित करने के लिए निम्नलिखित न्यूनतम मानक निर्धारित किए गए हैं:

  1. कम से कम 1500 वर्गफुट का स्ट्रांग रूम / वॉल्ट का क्षेत्रफल। कम से कम 600 वर्ग फुट उन के लिए जो केंद्र / राज्य सरकार / अन्य उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा परिभाषित पहाड़ी / दुर्गम क्षेत्रों में स्थित हैं।

  2. 6,60,000 बैंकनोट प्रतिदिन की प्रसंस्करण क्षमता। 2,10,000 बैंकनोट प्रतिदिन उन के लिए जो पहाड़ी / दुर्गम क्षेत्रों में स्थित हैं।

  3. स्वचालन को अपनाने तथा सूचना प्रौद्यौगिकी समाधानों के लिए अनुकूलता।

  4. जमीनी वास्तविकता और समुचित प्रतिबंधों के अनुरूप रिजर्व बैंक के विवेकानुसार रु. 10 बिलियन की तिजोरी शेष सीमा (Chest Balance Limit)।

  5. निर्माण आदि के संबंध में दिनांक 14 नवंबर 2008 के परिपत्र डीसीएम (सीसी) सं. जी-18/ 03.39.01/2008-09 के माध्यम से जारी अन्य मौजूदा तकनीकी विशिष्टताओं का पालन।

2. मुद्रा तिजोरी स्थापित करने वाले इच्छुक बैंक उपर्युक्त न्यूनतम मानक सुनिश्चित करेंगे ।

3. मुद्रा तिजोरी खोलने के संबंध में अन्य अनुदेश यथावत रहेंगे ।

भवदीय,

(संजय कुमार)
महाप्रबंधक

 
   भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वाधिकार सुरक्षित

इंटरनेट एक्सप्लोरर 5 और उससे अधिक के 1024 X 768 रिजोल्यूशन में अच्छी प्रकार देखा जा सकता है।