भारिबैं/2019-20/40 विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.09/02.01.001/2019-20
13 अगस्त 2019
अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित), लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक
महोदया / महोदय,
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना – कार्यान्वयन
कृपया आधार के उपयोग द्वारा लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे क्रेडिट द्वारा सामाजिक कल्याण लाभों के वितरण को सुविधाजनक बनाने के संबंध में’ दिनांक 10 मई 2013 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.केका.एलबीएस.बीसी.सं.75/02.01.001/2012-13 तथा दिनांक 09 जुलाई 2013 के परिपत्र ग्राआऋवि.केका.एलबीएस.बीसी.सं.11/02.01.001/2013-14, का संदर्भ ग्रहण करें।
2. इस संबंध में, बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के उद्देश्य से खोले गए पात्र लाभार्थियों के मौजूदा या नए खातों को मास्टर निदेश – अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 (29 मई 2019 को अद्यतन) के खंड 16 में सूचीबद्ध प्रावधानों तथा धन शोधन निवारण (पीएमएल) नियमों के मौजूदा प्रावधानों के अनुरूप ही नए बैंक खातें खोलें तथा आधार संख्या से जोड़ें।
3. उपरोक्त दिशानिर्देश, ‘प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना - बैंक खातों में आधार संख्या जोड़ना – स्पष्टीकरण’ पर दिनांक 14 जनवरी 2016 को जारी परिपत्र विसविवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं.17/02.01.001/2015-16 का अधिक्रमण करेगा।
भवदीय,
(गौतम प्रसाद बोरा) प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
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