आरबीआई/2018-19/205
डीसीबीआर.बीपीडी.(पीसीबी).परि.सं.10/16.20.000/2018-19
10 जून, 2019
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
महोदया/महोदय
परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में धारित प्रतिभूतियों की बिक्री - लेखा व्यवहार
कृपया प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (शसबैं) द्वारा निवेश पर दिनांक 01 जुलाई, 2015 के मास्टर परिपत्र डीसीबीआर.बीपीडी.(पीसीबी).एमसी.सं.4/16.20.000/2015-16 के पैरा 16.2 का संदर्भ लें जिसके अनुसार परिपक्वता तक रखने के इरादे से बैंकों द्वारा अधिग्रहित प्रतिभूतियों को एचटीएम श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाएगा।
2. इस संबंध में, यह दोहराया जाता है कि शसबैं द्वारा एचटीएम श्रेणी में रखी गई प्रतिभूतियों की बिक्री अपेक्षित नहीं है। तथापि, यदि चलनिधि संबन्धित कठिनाइयों के कारण, शसबैं को एचटीएम पोर्टफोलियो की प्रतिभूतियों को बेचने की आवश्यकता होती है, तो वे अपने निदेशक मंडल की अनुमति से, ऐसी बिक्री का औचित्य स्पष्ट रूप से दर्ज करते हुए, ऐसा कर सकते हैं। एचटीएम श्रेणी से प्रतिभूतियों की बिक्री पर होने वाला लाभ पहले लाभ और हानि खाते में डाला जाए, तत्पश्चात, इस तरह के लाभ की राशि को वैधानिक विनियोजनों के बाद वर्ष मे हुए शुद्ध लाभ से ‘कैपिटल रिजर्व’ में विनियोजित किया जाए। बिक्री पर हुई हानि बिक्री वर्ष में लाभ और हानि खाते में डाली जाए।
भवदीय
(नीरज निगम)
मुख्य महाप्रबंधक |