भारिबैं/2020-21/42
विवि.बीपी.बीसी.सं.15/21.06.201/2020-21
सितंबर 29, 2020
सभी वाणिज्यिक बैंक
(लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक को छोड़कर)
महोदय/ महोदया
बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा
कृपया ‘बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा’ पर दिनांक 27 मार्च 2020 का परिपत्र विवि.बीपी.बीसी.सं.45/21.06.201/2019-20 देखें।
2. कोविड-19 के कारण निरंतर जारी दबाव को देखते हुए, पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) की 0.625 प्रतिशत की अंतिम शृंखला के कार्यान्वयन को 30 सितंबर 2020 से 1 अप्रैल 2021 तक स्थगित किया जाता है। तदनुसार, “बासल III पूंजी विनियमावली” पर दिनांक 01 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.1/21.06.201/2015-16 के भाग घ ‘पूंजी संरक्षण बफर संरचना’ के पैरा 15.2.2 में दिए गए न्यूनतम पूंजी संरक्षण अनुपात, 1 अप्रैल 2021 को सीसीबी के 2.5 प्रतिशत का स्तर प्राप्त कर लेने तक लागू रहेंगे।
3. अतिरिक्त टियर 1 लिखतों (स्थायी अपरिवर्तनीय अधिमानी शेयर और स्थायी ऋण लिखत) पर संपरिवर्तन/राइट-डाउन द्वारा पूर्व-निर्दिष्ट ट्रिगर पर हानि अवशोषण, जोखिम भारित आस्तियों (आरडबल्यूए) के 5.5% पर बना रहेगा और 1 अप्रैल 2021 से जोखिम भारित आस्तियों के 6.125% तक बढ़ जाएगा।
भवदीया
(उषा जानकीरमन)
मुख्य महाप्रबंधक |