आरबीआई/2019-20/224
विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.24/05.02.001/2019-20
21 अप्रैल 2020
अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
महोदया/महोदय,
वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान अल्पावधि फसल ऋणों के लिए ब्याज सबवेंशन (आईएस) और त्वरित चुकौती प्रोत्साहन (पीआरआई) : कोविड-19 के कारण अवधि में विस्तार
कृपया वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान अल्पावधि फसल ऋणों के लिए ब्याज सबवेंशन योजना से संबंधित दिनांक 7 मार्च 2019 के हमारे परिपत्र विसविवि.केंका.एफएसडी.बीसी.सं.15/05.02.001/2018-19 का संदर्भ ग्रहण करें।
2. कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण देशव्यापी लॉकडाउन और उसके परिणामस्वरूप लोगों की आवाजाही पर लगाए गए प्रतिबंधों के मद्देनजर, कई किसान अपने अल्पावधि फसल ऋण बकाये के भुगतान के लिए बैंक की शाखाओं में जाने में असमर्थ हैं। कोविड 19 – विनियामकीय पैकेज के संबंध में आरबीआई के दिनांक 27 मार्च 2020 के परिपत्र के अनुसार अल्पावधि फसल ऋणों सहित सभी सावधि ऋणों के संबंध में 1 मार्च 2020 और 31 मई 2020 के बीच के सभी किस्तों के भुगतान पर तीन महीने का अधिस्थगन देने की अनुमति दी गई है।
3. तदनुसार, यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को दंडात्मक ब्याज का भुगतान नहीं करना पड़े और साथ ही उन्हें ब्याज सबवेंशन योजना का लाभ भी मिलता रहे, सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रति किसान रु.3 लाख तक के अल्पावधि फसल ऋणों, जो 01 मार्च 2020 और 31 मई 2020 के बीच देय हैं, के लिए 31.05.2020 तक की विस्तारित चुकौती अवधि या चुकौती की तिथि, जो भी पहले हो, के लिए किसानों को 2% आईएस और 3% पीआरआई की सुविधा मिलती रहेगी।
4. अतः बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे रु.3 लाख तक के अल्पावधि फसल ऋणों के लिए उन किसानों को, जिनके खाते 1 मार्च 2020 और 31 मई 2020 के बीच देय हो गए हैं या हो जाएंगे, 2% आईएस और 3% पीआरआई की सुविधा को विस्तारित करें।
5. अन्य सभी नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित हैं।
भवदीया,
(सोनाली सेन गुप्ता)
मुख्य महाप्रबंधक |