भारिबैं/2020-21/93
विवि.सीएपी.बीसी.सं.34/21.06.201/2020-21
5 फरवरी 2021
सभी वाणिज्यिक बैंक
(लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक, आरआरबी और एलएबी को छोड़कर)
महोदया/महोदय,
बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा
कृपया बासल III पूंजी विनियमावली – अंतरणकालीन व्यवस्थाओं की समीक्षा पर जारी 29 सितंबर 2020 का परिपत्र विवि.बीपी.बीसी.सं.15/21.06.201/2020-21 देखें।
2. कोविड-19 के कारण उत्पन्न दबाव को देखते हुए और वसूली प्रक्रिया में सहायता देने के लिए, पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) की 0.625 प्रतिशत की अंतिम श्रृंखला के कार्यान्वयन को 1 अप्रैल, 2021 से 1 अक्तूबर 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, “बासल III पूंजी विनियमावली” पर दिनांक 01 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.1/21.06.201/2015-16 के भाग घ ‘पूंजी संरक्षण बफर संरचना’ के पैरा 15.2.2 में दिए गए न्यूनतम पूंजी संरक्षण अनुपात, 1 अक्तूबर 2021 को सीसीबी के 2.5 प्रतिशत का स्तर प्राप्त कर लेने तक लागू रहेंगे।
3. अतिरिक्त टियर 1 लिखतों (स्थायी अपरिवर्तनीय अधिमानी शेयर और स्थायी ऋण लिखत) पर संपरिवर्तन/राइट-डाउन द्वारा पूर्व-निर्दिष्ट ट्रिगर पर हानि अवशोषण, जोखिम भारित आस्तियों (आरडबल्यूए) के 5.5% पर बना रहेगा और 1 अक्तूबर 2021 से जोखिम भारित आस्तियों के 6.125% तक बढ़ जाएगा।
भवदीया
(उषा जानकीरामन)
मुख्य महाप्रबंधक |