आरबीआई/2009-10/105
डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं 147/02.14.003/2009-10
22 जुलाई 2009
सभी प्रणाली प्रदाता (सिस्टम प्रोवाइडर्स) (वीसा/मास्टर कार्ड/अमेरिकन एक्सप्रेस)
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
प्रिय महोदय
बिक्री-केंद्र (पॉइंट-ऑफ़-सेल) पर नकद आहरण
वर्तमान में प्लास्टिक कार्ड का प्रयोग कर नकदी आहरण की सुविधा केवल स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) पर उपलब्ध है I दिनांक 31 मई 2009 को देशभर में एटीएम और बिक्री केंद्र (पीओएस) टर्मिनल्स की संख्या क्रमशः 44,857 और 4,70,237 थी I विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों के पॉइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) टर्मिनलों पर डेबिट कार्ड का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। प्लास्टिक मनी का प्रयोग करने में ग्राहकों की सुविधा में वृद्धि हेतु एक और कदम के रूप में पीओएस टर्मिनलों पर नकद आहरण की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। प्रारंभ में, यह सुविधा भारत में जारी किए गए सभी डेबिट कार्डों के लिए ₹1000/- प्रति दिन की सीमा तक उपलब्ध होगी।
2. जिन शर्तों के अधीन यह सुविधा दी जा रही है, वे इस परिपत्र के अनुबंध में दी गई हैं।
3. बैंक यह सुविधा प्रस्तावित करने हेतु अपने निदेशक मंडल (बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स) का अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं। बोर्ड को प्रस्तुत किए जाने वाले नोट में प्रोडक्ट की रूपरेखा (प्रोफाइल), बैंक द्वारा अनुमान किए जा रहे जोखिम और जोखिम कम करने के उपाय शामिल हों I
4. यह परिपत्र भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (वर्ष 2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जा रहा है।
भवदीय
(जी.पद्मनाभन)
मुख्य महाप्रबंधक
संलग्नक यथोक्त: बिक्री केंद्र (पीओएस) पर नकदी आहरण
अनुबंध
बिक्री केंद्र (प्वाइंट ऑफ सेल) पर 'नकदी के आहरण की शर्तें
1. यह सुविधा केवल भारत में जारी किए गए डेबिट कार्डों पर उपलब्ध है।
2. पीओएस टर्मिनलों पर आहरण की जा सकने वाली अधिकतम राशि की सीमा ₹.1000/- प्रति दिन निर्धारित की गई है।
3. यह सुविधा समुचित सावधानी की प्रक्रिया के बाद बैंक द्वारा निर्दिष्ट किसी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान में उपलब्ध कराई जा सकती है।
4. यह सुविधा इस बात पर ध्यान दिए बिना उपलब्ध की गई है कि कार्ड धारक द्वारा खरीदारी की गई है या नहीं।
5. यदि वस्तु (माल) की खरीद के साथ इस सुविधा का लाभ उठाया जा रहा है, तो निकाली गई रसीद में आहरित गई नकदी की राशि का विवरण अलग से दिया जाए।
6. यह सुविधा प्रदान करने वाले बैंकों को ग्राहक शिकायत निवारण हेतु एक उचित तंत्र स्थापित करना चाहिए। इससे संबंधित शिकायतें बैंकिंग लोकपाल योजना के परिक्षेत्र में आएंगी।
7. यह सुविधा प्रस्तावित करने वाले बैंक अपने संबंधित बोर्डों से अनुमोदन प्राप्त कर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग से एकबारगी अनुमति प्राप्त करेंगे। (बोर्ड हेतु नोट/अनुमोदन की एक प्रति संलग्न की जाए।) |