स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारियों के लिए पूंजी पर्याप्ततामानदंड और जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देशों संबंधी मास्टर परिपत
भारिबैं/2009-10/55 संदर्भ : आंऋप्रवि.पीडीआरडी.सं. 02 /03.64.00 /2009-10
1 जुलाई 2009
सरकारी प्रतिभूति बाज़ार के सभी प्राथमिक व्यापारी
महोदय स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारियों के लिए पूंजी पर्याप्तता मानदंड और जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देशों संबंधी मास्टर परिपत्र
भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारियों के लिए पूंजी पर्याप्तता मानदंड और जोखिम प्रबंधन संबंधी कई दिशानिर्देश जारी किये हैं । प्राथमिक व्यापारियों को सभी वर्तमान अनुदेश एकसाथ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस विषय पर अद्यतन दिशानिर्देशों को शामिल करके एक मास्टर परिपत्र परिशिष्ट के रुप मे संलग्न है ।
2. विभागीय रुप से प्राथमिक व्यापारियों की गतिविधियां शुरु करनेवाले बैंक अपनी पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं और जोखिम प्रबंधन के संबंध में बैंकों पर लागू वर्तमान दिशानिर्देशों का पालन करें ।
भवदीय
(के.वी. राजन) मुख्य महाप्रबंधक
अनुलग्नक : यथोक्त
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