आरबीआइ /2011-12/68 बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी. 2/01.02.00/2011-12
1 जुलाई 2011 10 आषाढ़ 1933 (शक)
अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री तथा पुनर्वित्त प्रदान करनेवाली संस्थाओं के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी तथा सिडबी)
महोदय
मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए प्रकटीकरण मानदंड
कृपया उपर्युक्त विषय पर 1 जुलाई 2010 का मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. एफआइडी.एफआइसी. 2/01.02.00/ 2010-11 देखें। संलग्न मास्टर परिपत्र में 30 जून 2011 तक उक्त विषय पर जारी किये गये सभी अनुदेशों/ दिशानिर्देशों को समेकित और अद्यतन किया गया है। यह मास्टर परिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in) पर भी उपलब्ध कराया गया है ।
2. यह नोट किया जाए कि अनुबंध 4 में सूचीबद्ध परिपत्रों में निहित अनुदेशों को इस मास्टर परिपत्र में समेकित किया गया है ।
भवदीय
(दीपक सिंघल) प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
अनुलग्नक : यथोक्त
इंटरनेट एक्सप्लोरर 5 और उससे अधिक के 1024 X 768 रिजोल्यूशन में अच्छी प्रकार देखा जा सकता है।