माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमइ) क्षेत्र को उधार |
भारिबैं / 2011-12 / 83
ग्राआऋवि.सं.एसएमइ ऍण्ड एनएफएस.बीसी. 9 / 06.02.31/2011-12
1 जुलाई 2011
अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
महोदय ,
मास्टर परिपत्र
माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमइ) क्षेत्र को उधार
जैसा कि आपको ज्ञात है, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को उधार से संबंधित मामलों में समय-समय पर दिशा-निर्देश/अनुदेश/निदेश जारी किए हैं । बैंकों को सभी वर्तमान अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के प्रयोजन से उपर्युक्त विषय पर विद्यमान दिशा-निर्देशों /अनुदेशों /निदेशों को समाहित करते हुए एक मास्टर परिपत्र तैयार किया गया है जो संलग्न है । इस मास्टर परिपत्र में, परिशिष्ट में सूचीबद्ध किए हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 30 जून 2011 तक जारी वाणिज्य बैंकों द्वारा माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को उधार देने से संबंधित उन सभी अनुदेशों को समेकित किया गया है ।
2. कृपया प्राप्ति सूचना दें ।
भवदीय
( सी. डी. श्रीनिवासन )
मुख्य महाप्रबंधक
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