26 अगस्त 2014
आम जनता की जागरूकता के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक
के हाल के सरलीकृत केवाईसी उपाय
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज बैंक खाते खोलने के लिए अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानदंडों से संबंधित कुछ सामान्य प्रश्नों वाले एक पोस्टर और पुस्तिका के साथ एक नोट जारी किया है। इस नोट का उद्देश्य बैंक खाते खोलने में आम आदमी की सहायता करने की दृष्टि से हाल के समय में रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए केवाईसी सरलीकरण उपायों के बारे में आम जनता के बीच जागरूकता लाना है।
सरलीकरण के लिए किए गए उपाय:
1.पहचान प्रमाण और पते के प्रमाण के लिए एक ही दस्तावेज
अब पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण के लिए दो अलग-अलग दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। यदि बैंक खाता खोलने के लिए प्रस्तुत आधिकारिक वैध दस्तावेज में व्यक्ति की पहचान और पता है तो और कोई अन्य दस्तावेज प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
केवाईसी प्रयोजन के लिए आधिकारिक वैध दस्तावेज में शामिल हैं : पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार पत्र और राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड।
प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए नाम, पते, आयु, लिंग आदि जैसे व्यक्तिगत ब्योरे और ई-केवाईसी प्रक्रिया के परिणामस्वरुप यूआईडीएआई से उपलब्ध कराए फोटोगफों को भी आधिकारिक वैध दस्तावेज माना जा सकता है।
2. वर्तमान पते के लिए अलग से पते के प्रमाण को आवश्यकता नही
चूंकि बैंक खाता खुलवाते समय प्रवासी श्रमिक, स्थानांतरित कर्मचारी आदि वर्तमान पते का प्रमाण प्रस्तुत करते समय प्राय: कठिनाइयों का सामना करते हैं, ऐसे ग्राहक बैंक खाता खुलवाते समय या आवधिक अद्यतन के समय केवल एक ही पते का प्रमाण (वर्तमान या स्थायी) प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि वर्तमान पता ग्राहक द्वारा प्रस्तुत किए गए पते के प्रमाण में उल्लिखित पते से भिन्न है तो अपने वर्तमान पते के बारे में उसके द्वारा एक साधारण घोषणा पर्याप्त होगी।
3. एक ही बैंक की एक शाखा से दूसरी शाखा में खाते अंतरित करते समय अलग से केवाईसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं
बैंक की एक शाखा द्वारा केवाईसी किए जाने के बाद यह उसी बैंक की किसी अन्य शाखा में खाता अंतरित करने के लिए वैध है। ग्राहक को बिना किसी प्रतिबंध के और संपर्क के लिए उसके स्थानीय पते की घोषणा के आधार पर एक शाखा से दूसरी शाखा में अपना खाता अंतरित करने की अनुमति होगी।
4. लघु खाते
जिन व्यक्तियों के पास कोई भी आधिकारिक वैध दस्तावेज नहीं है, वे बैंक में `लघु खाते' खोल सकते है। `लघु खाता' स्वयं द्वारा सत्यापित फोटोग्राफ के आधार पर और बैंक के अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर या अंगूठे का निशान लगाकर खोला जा सकता है। ऐसे खातों की सकल जमा (एक वर्ष मे एक लाख से अधिक नहीं), सकल आहरण (एक महीने में 10,000 रुपए से अधिक नहीं) और खातों में शेषराशि (किसी भी समय 50,000 रुपये से अधिक नहीं) के संबंध में सीमाएं हैं। ये लघु खाते सामान्यत: बारह महीनों की अवधि के लिए वैध होंगे। तत्पश्चात ऐसे खातों को और बारह महीनों के लिए जारी रखने की अनुमति होगी यदि खाताधारक एक दस्तावेज प्रस्तुत करता है जो यह दिखाता हो कि उसने लघु खाता खोलने के बारह महीनों के अंदर किसी अधिकारिक वैध दस्तावेज के लिए आवेदन किया है।
5. कम जोखिम वाले ग्राहकों के लिए आधिकारिक वैध दस्तावेजो (ओवीडी) के संबंध में रियायत
यदि किसी व्यक्ति के पास उपर्युक्त आधिकारिक वैध दस्तावेजों में से कोई भी नहीं है किंतु बैंको द्वारा उसे `कम जोखिम' के रूप में वर्गीकृत किया गया है तो वह निम्नलिखित दस्तावेजो में से कोई एक प्रस्तुत कर बैंक खाता खोल सकता है:
(ए) केंद्रीय/ राज्य सरकार विभागों, सांविधिक/विनियामक प्राधिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिजिक बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी आवेदक के फोटोग्राफ सहित पहचान पत्र;
(बी) व्यक्ति के विधिवत सत्यापित फोटोग्राफ सहित किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी पत्र।
6. केवाईसी का आवधिक अद्यतन
मौजूदा कम/मध्यम और उच्च जोखिम ग्राहकों के लिए केवाईसी अद्यतन के लिए सामयिक अंतराल क्रमश: 5/2 वर्षों से बढ़ाकर 10/8/2 वर्षों तक कर दिया गया है।
7. अन्य रियायत
(i) स्वयं सहायता समूहों का बैंक खाता खोलते समय स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सभी सद्स्यों का केवाईसी सत्यापन आवश्यक नहीं है और स्वयं सहायता समूहों के अधिकारियों का सत्यापन ही पर्याप्त होगा। स्वयं सहायता समूह के क्रेडिट की लिंकिंग के समय अलग से केवाईसी की आवश्यकता नहीं है।
(ii) विदेशी छात्रों को स्थानीय पते का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए एक महीने का समय दिया गया है।
(iii) यदि कम जोखिम के रूप में वर्गीकृत ग्राहक वास्तविक कारणों से केवाईसी दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो वह खाता खोलने की तारीख से छह महीने के अंदर बैंक को दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है।
अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/410 |