भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिलीप अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., बार्शी, जिला - सोलापुर, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि और बढ़ाई |
06 अगस्त 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिलीप अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., बार्शी,
जिला - सोलापुर, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि और बढ़ाई
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किया है कि दिलीप अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., बार्शी, को 06 अगस्त 2014 के निदेश यूबीडी.सीओ.बीएसडी.-I/डी-04/12.22.423/2014-15 के माध्यम से 08 अगस्त 2014 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेश की वैधता अगले छ: माह के लिए 20 जनवरी 2015 के निदेश द्वारा 08 फरवरी, 2015 से 07 अगस्त, 2015 तक बढ़ा बढ़ाई गई थी। आम जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि 20 जनवरी 2015 के निदेश के साथ पठित 06 अगस्त, 2014 के निदेश की परिचालन अवधि को 27 जुलाई 2015 के हमारे संशोधित निदेश के तहत 7 अगस्त 2015 से 6 फरवरी 2016 तक अगले छ: माह के लिए बढ़ा दिया है, जोकि समीक्षाधीन है। निदेश के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोक्त वैधता को सूचित करने वाले दिनांक 27 जुलाई 2015 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है।
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढाने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है।
अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/330 |
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