बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – चौंडेश्वरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर |
03 सितंबर 2015
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 35क के अंतर्गत निदेश – चौंडेश्वरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर
चौंडेश्वरी सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर को दिनांक 28 अगस्त 2014 के निदेश सं. शबैंवि.केंका.बीएसडी-।/डी-07/12.22.044/2014-15 के माध्यम से 30 अगस्त 2014 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। तत्पश्चात इस निदेश की वैधता को दिनांक 05 फरवरी 2015 के निदेश द्वारा 1 मार्च 2015 से 31 अगस्त 2015 तक छह महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था। आम जनता को सूचित किया जाता है कि 05 फरवरी 2015 के निदेश के साथ पठित 28 अगस्त 2014 के निदेश की अवधि को दिनांक 31 जुलाई 2015 के संशोधित निदेश द्वारा 1 सितंबर 2015 से अगले तीन माह के लिए बढ़ा दिया गया है, जो समीक्षाधीन है। निदेश के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोक्त वैधता को सूचित करने वाले दिनांक 31 जुलाई 2015 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है।
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढाने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है।
अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/581 |
|