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Date: 09/09/2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री चैतन्‍य को-ऑपरेटिव बैंक लि., नादिया (पश्चिम बंगाल) पर मौद्रिक दंड लगाया

9 सितंबर 2015

भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री चैतन्‍य को-ऑपरेटिव बैंक लि., नादिया (पश्चिम बंगाल) पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री चैतन्‍य को-ऑपरेटिव बैंक लि., नादिया (पश्चिम बंगाल) पर लेखों और तुलन-पत्र का प्रकाशन/प्रस्‍तुतीकरण नहीं करने के लिए 50,000 (पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके संबंध में बैंक ने लिखित उत्‍तर प्रस्‍तुत किया। मामले के तथ्‍यों तथा इस मामले में बैंक से प्राप्‍त उत्‍तर पर विचार करने के पश्‍चात रिज़र्व बैंक इस निष्‍कर्ष पर पहुंचा कि उल्‍लंघन साबित हो गए हैं और उन पर दंड लगाना आवश्‍यक है।

अल्पना किल्लावाला
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2015-2016/628

 
   भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वाधिकार सुरक्षित

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