भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी सी.के.पी. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई |
02 नंवबर 2015
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दी सी.के.पी. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,
मुंबई, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 28 अक्टूबर 2015 को दी सी.के.पी. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर जारी अपने निदेशों की वैधता अवधि 31 अक्टूबर 2015 को कारोबार समय की समाप्ति से आगे तीन माह के लिए बढ़ाई। ये निदेश समीक्षाधीन हैं। इस निदेश संबंधी अन्य शर्तों में कोई बदलाव नहीं है। इस परिवर्तन को अधिसूचित करने वाले 28 अक्टूबर 2015 के निदेश की प्रतिलिपि इच्छुक लोगों के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है।
रिज़र्व बैंक द्वारा अपने निदेश में संशोधन किए जाने का यह अर्थ न लगाया जाए कि रिज़र्व बैंक उक्त बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है।
रिज़र्व बैंक ने 30 अप्रैल 2014 को सी.के.पी. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई को 02 मई 2014 को कारोबार समय की समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशों के अधीन रखा था। इस निदेश की अवधि 21 अक्टूबर 2014 (01 नवंबर 2014 को कारोबार समय की समाप्ति से), 20 जनवरी 2015 (31 जनवरी 2015 को करोबार समय की समाप्ति से) और 09 जुलाई 2015 (31 जुलाई 2015 को कारोबार समय की समाप्ति से) को क्रमश: तीन माह, छह माह और तीन माह के लिए बढ़ाई गई।
अल्पना किल्लावाला
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2015-2016/1052 |
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