28 जनवरी 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स लक्ष्मण लीफिन लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 23 जून 2010 की अधिसूचना आईडीएमडी.डीओडी.10/11.01.01(क)/ 2009 में निहित गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों (रिज़र्व बैंक) के निर्गम निदेश, 2010 तथा 31 जनवरी 1998 की अधिसूचना सं. डीएफसी.118/डीजी(एसपीटी)-98 और दिनांक 27 जून 2013 को यथासंशोधित अधिसूचना सं. डीएनबीएस. (पीडी) 257/पीसीजीएम (एनएसवी)-2013 में निहित वित्तीय कंपनियों द्वारा सार्वजनिक जमाराशि (रिज़र्व बैंक) स्वीकृति निदेशों के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी मेसर्स लक्ष्मण लीफिन लिमिटेड, हैदराबाद पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58-बी की उप धारा 5(कक) के साथ पठित धारा 58-जी(1) के तहत ₹ 2.00 लाख (दो लाख रुपए मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/1774
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