भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कच्छ मर्कन्टाईल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, रापड़, जिला-कच्छ (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया |
12 फरवरी 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कच्छ मर्कन्टाईल को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, रापड़,
जिला-कच्छ (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि कच्छ मर्कंटाइल सहकारी बैंक लिमिटेड, रापड़, जिला कच्छ (गुजरात) पर निम्नलिखित का उल्लंघन करने पर ₹ 5.00 लाख रुपये (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है:
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बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 36(1) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिचालनगत अनुदेशों का अनुपालन नहीं करना,
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अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों का अत्यधिक अनुपालन नहीं करना तथा,
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संदिग्ध लेनदेन का पता लगाने के लिए कोई प्रणाली स्थापित नहीं करना।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके उत्तर में उक्त बैंक ने मामले के तथ्यों लिखित जवाब प्रस्तुत किया था तथा उक्त मामले में बैंक के जवाब पर विचार कर ने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उल्लंघन सिद्ध हुए हैं और उनपर दंड लगाना उचित है। अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/1916 |
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