03 मार्च 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मुस्लिम को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, मैसूरु, कर्नाटक पर दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि मुस्लिम को-ऑपरेटिव बैंक लि., मैसूरु, कर्नाटक पर दिनांक 29 अप्रैल 2003 के परिपत्र तथा 24 जून 2003 के परिपत्र में दिए गए भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने और निदेशकों के रिश्तेदारों को ऋण प्रदान करके 29 अप्रैल 2003 के निदेशों का उल्लंघन करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसाइटियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित 47 ए (1) (बी) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए ₹ 1 लाख (रुपए एक लाख मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके प्रत्युत्तर के रूप में बैंक ने लिखित रूप में उत्तर दिया । मामले के तथ्यों तथा बैंक के उत्तर को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस निर्णय पर पहुंचा है कि उल्लंघन की पुष्टि हुई है और दंड लगाना आवश्यक हो गया है।
अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/2074
इंटरनेट एक्सप्लोरर 5 और उससे अधिक के 1024 X 768 रिजोल्यूशन में अच्छी प्रकार देखा जा सकता है।