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Date: 11/03/2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्कंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की अवधि 11 सितंबर 2016 तक बढ़ाई

11 मार्च 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्कंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि.,लखनऊ,
उत्तर प्रदेश पर जारी निदेशों की अवधि 11 सितंबर 2016 तक बढ़ाई

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंडियन मर्कंटाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को छह महीने बढ़ाकर 12 मार्च 2016 से 11 सितम्बर 2016 तक कर दिया है जो समीक्षाधीन होगा। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी 04 जून 2014 के निदेश के तहत 12 जून 2014 से निदेशाधीन है।

उपर्युक्त निदेश को 30 जुलाई 2014, 8 दिसंबर 2014, 2 जून 2015, 7 सितम्बर 2015, 19 अक्तूबर 2015 तथा 07 दिसम्बर 2015 के भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों द्वारा संशोधित किया गया/उसकी वैधता अवधि को बढ़ाया गया है। निदेश की वैधता, जिसे पिछली बार 11 मार्च 2016 तक बढ़ाया गया था, 04 मार्च 2016 के निदेश के माध्यम से जारी संशोधित निदेश के तहत अगले छह महीने की अवधि अर्थात 12 मार्च 2016 से 11 सितम्बर 2016 तक बढ़ाया गया है, जो समीक्षाधीन होगा। संदर्भाधीन निदेश की अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। 04 मार्च 2016 के निदेश की प्रतिलिपि जनता के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है।

रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त निदेश में संशोधन का तात्पर्य उक्त बैंक के वित्तीय स्थिति में सुधार या गिरावट से नहीं लगाया जाना चाहिए। रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर निदेश में संशोधन करने पर विचार कर सकता है।

अनिरुद्ध डी. जाधव
सहायक प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/2145

 
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