भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया |
16 मार्च 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।
क्र. सं. |
कंपनी का नाम |
पंजीकृत कार्यालय
का पता |
पंजीकरण प्रमाणपत्र
सं. और तारीख |
पंजीकरण निरस्त करने की तारीख |
1. |
मेसर्स दीप कैपिटल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड |
402ए, 4थी मंजिल, टाइम्स स्क्वेअर कार्यालय, परिसीमा कॉम्प्लेक्स के पास, सी.जी.रोड, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380009, गुजरात |
बी-01.00508
22 फरवरी 2012 |
05 फरवरी 2016 |
2. |
मेसर्स डीएफएल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनैंस लिमिटेड |
नं.14, रामकृष्ण रोड, उत्तर उस्मान रोड, टी. नगर, चेन्नै-600017 |
बी/07.00310
27 नवंबर 2012 |
15 फरवरी 2016 |
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/2183 |
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