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Date: 03/05/2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

03 मई 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।

क्र. कंपनी
का नाम
पंजीकृत
कार्यालय
पंजीकरण
प्रमाणपत्र सं
प्रमाणपत्र जारी
करने का दिनांक
प्रमाणपत्र निरस्त
करने का दिनांक
1. मेसर्स ग्यानिजय ट्रेडकॉम प्राइवेट लिमिटेड 43, रफी अहमद किदवई रोड, कोलकाता - 700016 बी.05.03365 19 जनवरी 2001 17 फरवरी 2016
2. मेसर्स ऍक्युरेट ट्रेकॉन प्रा. लि. 158, जमुनालाल बजाज स्ट्रीट, केशोराम कत्रा, 3रा तल, कोलकाता - 700007 05.00681 06 मार्च 1998 17 फरवरी 2016
3. मेसर्स नवनीत विनिमय (प्रा) लि. नांगी स्टेशन रोड, बाटानगर, महेशताला, 24 परगना (द), पश्चिम बंगाल - 743313 05.01770 29 अप्रैल 1998 17 फरवरी 2016
4. मेसर्स राहुल फिनट्रेड प्राइवेट लि. 41, शिबतोल्ला स्ट्रीट, कोलकाता - 700007 05.02134 09 मई 1998 18 फरवरी 2016
5. मेसर्स एस.ए. मर्केंटाईल कमर्शियल (प्रा) लि. एस.ए. कन्सल्टंट्स, नांगी कुसुमुद्दिन रोड, बाटानगर, पश्चिम बंगाल - 743313 05.00230 20 फरवरी 1998 18 फरवरी 2016
6. मेसर्स ब्रिंदाबन होल्डिंग्स एंड ट्रेडिंग लिमिटेड 403-के, सायन ट्राम्बे रोड, चेंबूर, मुंबई - 400071 13.00106 26 फरवरी 1998 23 मार्च 2016

परिणामस्‍वरूप, ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/2560

 
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