03 मई 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।
क्र. |
कंपनी
का नाम |
पंजीकृत
कार्यालय |
पंजीकरण
प्रमाणपत्र सं |
प्रमाणपत्र जारी
करने का दिनांक |
प्रमाणपत्र निरस्त
करने का दिनांक |
1. |
मेसर्स ग्यानिजय ट्रेडकॉम प्राइवेट लिमिटेड |
43, रफी अहमद किदवई रोड, कोलकाता - 700016 |
बी.05.03365 |
19 जनवरी 2001 |
17 फरवरी 2016 |
2. |
मेसर्स ऍक्युरेट ट्रेकॉन प्रा. लि. |
158, जमुनालाल बजाज स्ट्रीट, केशोराम कत्रा, 3रा तल, कोलकाता - 700007 |
05.00681 |
06 मार्च 1998 |
17 फरवरी 2016 |
3. |
मेसर्स नवनीत विनिमय (प्रा) लि. |
नांगी स्टेशन रोड, बाटानगर, महेशताला, 24 परगना (द), पश्चिम बंगाल - 743313 |
05.01770 |
29 अप्रैल 1998 |
17 फरवरी 2016 |
4. |
मेसर्स राहुल फिनट्रेड प्राइवेट लि. |
41, शिबतोल्ला स्ट्रीट, कोलकाता - 700007 |
05.02134 |
09 मई 1998 |
18 फरवरी 2016 |
5. |
मेसर्स एस.ए. मर्केंटाईल कमर्शियल (प्रा) लि. |
एस.ए. कन्सल्टंट्स, नांगी कुसुमुद्दिन रोड, बाटानगर, पश्चिम बंगाल - 743313 |
05.00230 |
20 फरवरी 1998 |
18 फरवरी 2016 |
6. |
मेसर्स ब्रिंदाबन होल्डिंग्स एंड ट्रेडिंग लिमिटेड |
403-के, सायन ट्राम्बे रोड, चेंबूर, मुंबई - 400071 |
13.00106 |
26 फरवरी 1998 |
23 मार्च 2016 |
परिणामस्वरूप, ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/2560 |