2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपे |
03 मई 2016
2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपे
निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उनको प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंपे। इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इन कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिए हैं।
क्र. सं. |
कंपनी का नाम |
पंजीकृत कार्यालय |
पंजीकरण प्रमाणपत्र सं |
प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक |
प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक |
1. |
मेसर्स जुबीलैन्ट कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड |
1-ए, सेक्टर 16-ए, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 |
बी.14.00505 |
20 मार्च 1998 |
01 मार्च 2016 |
2. |
मेसर्स लेक्सिकॉन कमर्शियल एंटर्प्राइजेस लिमिटेड |
84/1 ए, टोपशिया रोड (दक्षिण), कोलकाता - 700046 |
बी-05.03051 |
24 मई 2001 |
21 मार्च 2016 |
इस प्रकार उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/2561 |
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