10 मई 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 4 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।
क्र. |
कंपनी का नाम |
पंजीकृत कार्यालय का पता |
पंजीकरण
प्रमाणपत्र सं |
प्रमाणपत्र जारी
करने का दिनांक |
प्रमाणपत्र निरस्त
करने का दिनांक |
1. |
मेसर्स नीलांजली इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड |
7, ताराचंद दत्त स्ट्रीट, 6वी मंजिल, पी एस-बुर्राबाजार, कोलकाता-700073 |
बी.05.05198 |
22 जनवरी 2003 |
18 फरवरी 2016 |
2. |
मेसर्स नोवोफ्लेक्स ट्रेडकॉम प्राइवेट लिमिटेड |
60, गोबिंदपुर रोड, कोलकाता- 700045 |
बी.05.05257 |
27 अगस्त 2003 |
18 फरवरी 2016 |
3. |
मेसर्स गाइड इंवेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग कं. प्रा. लि. |
30, भुपेन चैंबर्स, पहली मंजि़ल, 9, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई-400023 |
13.00505 |
24 मार्च 1998 |
16 अप्रैल 2016 |
4. |
मेसर्स एनॉल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड |
प्रमथ 20, सहवास सोसायटी, कर्वे नगर, पुणे-411052 |
बी-13.01611 |
10 मई 2002 |
20 अप्रैल 2016 |
परिणामस्वरूप, उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/2625 |