25 मई 2016
8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपे
निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उनको प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंपे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इन कंपनियों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिए हैं।
क्र. |
कंपनी का नाम |
पंजीकृत कार्यालय का पता |
पंजीकरण
प्रमाणपत्र सं |
प्रमाणपत्र जारी
करने का दिनांक |
प्रमाणपत्र निरस्त
करने का दिनांक |
1. |
मेसर्स अमूल्य लीजिंग एंड फाइनैंस लिमिटेड |
37, हरगोविंद एनक्लेव, विकास मार्ग, नई दिल्ली-110092 |
बी-14.01076 |
28 अगस्त 2002 |
01 मार्च 2016 |
2. |
मेसर्स बासिल इंवेस्टमेंट एंड हॉस्पिटॅलिटी सर्विसेज लिमिटेड (नाम बदलकर - क्लासिका होटल्स एंड हॉस्पिटॅलिटी लिमिटेड) |
487/88, नंबर 1, पहली मंजिल, मंगल बाजार रोड, सिद्ध बाबा मंदिर के निकट, पीरागढ़ी, नई दिल्ली- 110087 |
बी-14.00548 |
16 नवंबर 2007 |
21 मार्च 2016 |
3. |
मेसर्स बागमने लीजिंग एंड फाइनैंस (प्रा) लिमिटेड |
लेक व्ह्यू 'ए' ब्लॉक, 8वीं मंजिल, बागमने टेक पार्क, सी. वी. रमन नगर, बैंगलुरू-560093 |
एन-02.00207 |
18 फरवरी 2003 |
23 मार्च 2016 |
4. |
मेसर्स तारा फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड |
167, ओल्ड चीन बाजार स्ट्रीट, दूसरी मंजिल, कोलकाता-700001 |
बी-05.00983 |
06 जून 2003 |
11 अप्रैल 2016 |
5. |
मेसर्स श्रीनाथ इंडस्ट्रीयल इंवेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड |
कार्यालय नं 401, चौथी मंजिल, 597, राजशिला को-ऑप. सोसायटी लि., चिरा बाजार, जे.एस.एस.रोड, मरीन लाइंस (पू), मुंबई - 400002 |
बी-13.02112 |
03 फरवरी 2016 |
02 मई 2016 |
6. |
मेसर्स धनवान सेक्युरिटीज प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में वेस्टल मर्चंट्स प्राइवेट लिमिटेड) |
9, लाल बाजार स्ट्रीट, ब्लॉक ए, तीसरी मंजिल, रूम नं-1, कोलकाता- 700001 |
बी.05.05810 |
16 अक्तूबर 2009 |
03 मई 2016 |
7. |
मेसर्स झुंझुनू इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड (अब सिंदू वेली टेक्नोलॉजीज लिमिटेड) |
46, मुल्जी जेठा बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, प्रिंसेस स्ट्रीट, मुंबई-400002 |
13.00369 |
18 मार्च 1998 |
05 मई 2016 |
8. |
मेसर्स अंकुर सेक्युरिटीज प्राइवेट लिमिटेड |
आईआईटी-एम रिसर्च पार्क, फेज-1, 10वीं मंजिल, 1, कनगम गांव (टाइडल पार्क के पीछे) तारामणि, चेन्नै- 600113 |
बी-07.00807 |
20 अगस्त 2015 |
06 मई 2016 |
इस प्रकार उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/2743 |