भारतीय रिज़र्व बैंक ने बिरदेव सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर पर दंड लगाया |
26 मई 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बिरदेव सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर पर दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिरदेव सहकारी बैंक लिमिटेड, इचलकरंजी, कोल्हापुर पर अंतर बैंक (सकल) एक्स्पोजर सीमा, अंतर बैंक काउंटर पार्टी सीमा, बेजमानती अग्रिमों की अधिकतम सीमा और अपने ग्राहक को जानिए मानकों के संबंध में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर ₹ 5.00 लाख (पांच लाख रुपए) का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक के नाम कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके लिए बैंक ने लिखित तथा मौखिक जवाब दिया था। मामले के संदर्भ में तथ्यों एवं बैंक के उत्तर की जाँच के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और जुर्माना लगाना आवश्यक हो गया है।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/2754 |
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