भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि पानिहाटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला 24 परगना (एन), पश्चिम बंगाल पर दण्ड लगाया गया |
06 अप्रैल 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दि पानिहाटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,
जिला 24 परगना (एन), पश्चिम बंगाल पर दण्ड लगाया गया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 के साथ पठित धारा 47(ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि पानिहाटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला 24 परगना (एन), पश्चिम बंगाल, पिन-700 पर 16 अप्रैल 2014 के आदेश में निहित निदेशों का उल्लंघन करने और अपने ग्राहक को जानें मानदंडों/धन आशोधन (एएमएल) उपायों/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध करने/धन आशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों की बाध्यताओं पर 1 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र में निहित अनुदेशों का उल्लंघन करने के कारण ₹ 2.00 लाख (दो लाख रुपए मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। इस मामले के तथ्यों और इस संबंध में बैंक के उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया और दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/2360 |
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