07 अप्रैल 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा धौलपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धौलपुर पर अर्थ- दण्ड
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47-ए (1)(बी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानें(केवाईसी)/धन आशोधन(एएमएल) से संबंधित दिशा-निर्देशों/निदेशों के उल्लंघनों के लिए धौलपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, धौलपुर पर ₹ 1.00 लाख (₹ एक लाख मात्र) का अर्थ दण्ड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका बैंक ने लिखित उत्तर प्रस्तुत किया था एवं बैंक के संचालक मण्डल के सदस्य व्यक्तश: उपस्थित भी हुए। बैंक के उत्तर की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन प्रमाणित हो गए हैं तथा अर्थ दण्ड लगाना आवश्यक है। तदनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त बैंक पर अर्थ दण्ड लगाया।
अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/2374
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