भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया |
10 जून 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।
क्र. सं. |
कंपनी का नाम |
पंजीकृत कार्यालय
का पता |
पंजीकरण प्रमाणपत्र
सं. |
प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख |
प्रमाणपत्र निरस्त
करने की तारीख |
1. |
मेसर्स एस्कॉर्ट्स फाइनैंस लिमिटेड |
एस्कॉर्ट्स कॉर्पोरेट सेंटर, 15/5, मथुरा रोड, फरीदाबाद - 121003, हरियाणा |
ए-14.01690 |
23 मई 2000 |
16 अप्रैल 2016 |
2. |
मेसर्स एक्सप्रेस ट्रेडिंग एंड सिक्युरिटीज प्राइवेट लिमिटेड |
603-604, एम आर टॉवर्स, लाइन टैंक रोड, रांची - 834001 |
बी-15.00017 |
18 नवंबर 1999 |
06 मई 2016 |
3. |
मेसर्स जयंत सिक्युरिटी एंड फाइनैंस लिमिटेड |
डी / 107, राइज टावर 1, भायली काना रोड, वडोदरा, गुजरात - 391410 |
01.00158 |
20 मार्च 1998 |
06 मई 2016 |
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।
संगीता दास
निदेशक
प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/2870 |
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