10 जून 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री छत्रपती अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,
पिंपले निलख, जिला-पुणे, महाराष्ट्र पर जारी निदेशों की अवधि बढ़ाई
श्री छत्रपती अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पिंपले निलख, जिला - पुणे, महाराष्ट्र को 10 सितंबर 2014 के निदेश के माध्यम से 12 सितंबर 2014 को कारोबार की समाप्ति से छह माह के लिए निदेशाधीन किया गया था। उपर्युक्त निदेश की वैधता को 04 मार्च 2015 के निदेश द्वारा 11 मार्च 2015 की कारोबार-समाप्ति से छह माह के लिए, 1 सिंतबर 2015 के निदेश के माध्यम से 10 मार्च 2015 को कारोबार की समाप्ति पर तीन माह और 7 दिसंबर 2015 के निदेश के माध्यम से 10 दिसंबर 2015 को कारोबार की समाप्ति पर अगले छह माह के लिए बढ़ाया गया था।
आम जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि 4 मार्च 2015, 1 सितंबर 2015 और 7 दिसंबर 2015 के निदेश के साथ पठित दिनांक 10 सितंबर 2014 के निदेश की परिचालन अवधि को 6 जून 2016 के संशोधित निदेश के माध्यम से 10 जून 2016 से 10 सितंबर 2016 तक की तीन महीनों की अवधि क लिए बढ़ा दिया गया है, जोकि समीक्षाधीन है। निदेश के अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोक्त संशोधन को सूचित करने वाले दिनांक 6 जून 2016 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है।
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढाने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक श्री छत्रपती अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है।
संगीता दास
निदेशक
प्रेस प्रकाशनी : 2015-2016/2886 |