25 अप्रैल 2016
दि ध्रागंध्रा पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला सुरेंद्रनगर (गुजरात) पर दंड लगाया गया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, i) निवेश संविभाग की समवर्ती लेखा परीक्षा करवाने, (ii) जोखिम संवर्गीकरण की आवधिक समीक्षा करने, (iii) “संदिग्ध लेनेदेन रिपोर्ट” तैयार करके उसे एफआईयू-आईएनडी को प्रस्तुत करने तथा (iv) डीईएएफ योजना से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों तथा अनुदेशों का उल्लंघन करने पर दि ध्रागंध्रा पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिला सुरेंद्रनगर (गुजरात) पर ₹1.00 लाख रुपये (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक के निरीक्षण के निष्कर्ष के आधार पर बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके उत्तर में उक्त बैंक ने एक लिखित जवाब प्रस्तुत किया था और क्षेत्रीय निदेशक, भारिबैं, अहमदाबाद की अध्यक्षता वाली वरिष्ठ अधिकारियों की समिति (सीएसओ) के समक्ष व्यक्तिगत रूप से तथ्य रखे थे। मामले के तथ्यों तथा उक्त मामले में बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद, रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उल्लंघन सिद्ध होते हैं और उनपर दंड लगाना उचित है।
अनिरुद्ध डी. जाधव
सहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/2492 |