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Date: 21/06/2016
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पायनियर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई

21 जून 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पायनियर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ,
उत्तर प्रदेश को जारी निदेश की वैधता बढ़ाई गई

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने पायनियर अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को जारी निदेशों की वैधता अवधि को तीन महीने बढ़ाकर जून 24, 2016 से सितम्बर 23, 2016 तक कर दिया है जो समीक्षाधीन होगी। बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 35ए के अंतर्गत जारी 14 मार्च 2015 के निदेश 24 मार्च, 2015 से निदेशाधीन है।

उपर्युक्त निदेश की अवधि को आरबीआई के 16 सितम्बर 2015 के निदेश द्वारा छह माह अर्थात 24 सितम्बर 2015 से 23 मार्च 2016 तक बढ़ाया गया था। तदोपरांत निदेश की अवधि को आरबीआई के 11 मार्च 2016 के निदेश द्वारा अगले तीन माह अर्थात 24 मार्च 2016 से 23 जून 2016 तक बढ़ाया गया था। निदेश की अवधि को आरबीआई के 17 जून 2016 के संशोधित निदेश द्वारा अगले तीन माह अर्थात 24 जून 2016 से 23 सितम्बर 2016 तक बढ़ाया गया है, जो समीक्षाधीन होगी। संदर्भाधीन निदेश की अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। 17 जून 2016 के निदेश की प्रतिलिपि जनता के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है।

रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त निदेश में संशोधन का तात्पर्य उक्त बैंक के वित्तीय स्थिति में सुधार या गिरावट से नहीं लगाया जाना चाहिए। रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर निदेश में संशोधन करने पर विचार कर सकता है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/2964

 
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