दि लुणावाड़ा पीपल्स को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, लुणावाड़ा, जिला महिसागर (गुजरात) ₹ 1.00 लाख रुपये का दंड लगाना |
21 जून 2016
दि लुणावाड़ा पीपल्स को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, लुणावाड़ा,
जिला महिसागर (गुजरात) ₹ 1.00 लाख रुपये का दंड लगाना
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, RBI के दिशा/निर्देशों का धोखे से अनुपालन न करने हेतु एक ही पार्टी को एक ही दिन सममूल्य वाले डिमांड ड्राफ्ट ठीक ₹ 50,000/- से कम मूल्य के जारी करने संबंधी उल्लंघन पर दि लुणावाड़ा पीपल्स को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड, लुणावाड़ा, जिला महिसागर (गुजरात) को ₹ 1.00 लाख रुपये (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके उत्तर में उक्त बैंक ने लिखित जवाब प्रस्तुत किया था। उक्त मामले में बैंक के जवाब तथा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तृत किए गए तथ्य पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उल्लंघन सिद्ध होते हैं और उनपर दंड लगाना उचित है।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/2965 |
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