जिजामाता महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, सतारा, महाराष्ट्र का बैंकिंग कारोबार करने का लाइसेंस रद्द किया जाना |
04 जुलाई 2016
जिजामाता महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, सतारा, महाराष्ट्र का
बैंकिंग कारोबार करने का लाइसेंस रद्द किया जाना
एतद्द्वारा जनसाधारण को अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने दिनांक 30 जून 2016 के आदेश के ज़रिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 56 के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के तहत जिजामाता महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, सतारा, महाराष्ट्र का बैंकिंग कारोबार करने का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तदनुसार, उक्त बैंक पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 5(बी) में यथापरिभाषित ‘बैंकिंग’ कारोबार के संचालन के संबंध में तत्कांल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें जमाराशि की स्वीकृति/चुकौती करना शामिल है।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/31 |
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