जमा स्वीकृत करने से जमा स्वीकृत न करनेवाली श्रेणी में परिवर्तन – मे. सीजय फाइनान्स लिमिटेड |
7 जुलाई 2016
जमा स्वीकृत करने से जमा स्वीकृत न करनेवाली श्रेणी में परिवर्तन –
मे. सीजय फाइनान्स लिमिटेड
इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आईए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मे. सीजय फाइनान्स लिमिटेड (सीआईएन सं. एल 65910 जीजे 1993 पीएलसी 019090) जिनका पंजीकृत कार्यालय सी.जे.हाउस, मोटा पोर, नाडियाड, गुजरात-378 001 में है, को जमा स्वीकृत करनेवाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी-डी) के रूप में जारी 27 सितंबर 2007 के पंजीकरण प्रमाणपत्र सं.ए.01.00400 को रद्द कर दिया है। कंपनी अब केवल जमा स्वीकृत न करनेवाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी-एनडी) के रूप में कार्य करने के लिए पात्र है।
इस कारण कंपनी सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं कर सकती हैं जैसाकि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां सार्वजनिक जमाओं की स्वीकृति (रिजर्व बैंक) निदेशावली, 1998 के पैरा 2 (Xii) में परिभाषित किया गया है।
अनिरुद्ध डी. जाधव
सहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/63 |
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