11 जुलाई 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि प्राथमिक शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर को दंडित किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि प्राथमिक शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर (वेतन अर्जक बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना वर्ष 2013-14 के लिए लाभांश की घोषणा और वितरण संबंधी परिचालनगत अनुदेशों के उल्लंघन हेतु ₹ 10.00 लाख (रुपए दस लाख मात्र) का मौद्रिक जुर्माना लगाया।
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक के नाम कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके लिए बैंक ने लिखित तथा मौखिक जवाब दिया था। मामले के संदर्भ में तथ्यों एवं बैंक के उत्तर की जाँच के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन जुर्माना लगाने हेतु पर्याप्त हैं।
अनिरुद्ध डी. जाधव सहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/85
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