Download
the hindi
font
 
   हमारा परिचय     उपयोग सूचना     अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न     वित्तीय शिक्षण     शिकायतें   अन्य संपर्क     अतिरिक्त विषय 
Home >> PressReleases - Display
Date: 14/07/2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे पर दंड लगाया

14 जुलाई 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक ने
श्री लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे पर दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पुणे पर भारतीय रिज़र्व बैंक निरीक्षण रिपोर्ट 2012-13 के लिए झूठा अनुपालन प्रस्तुत करके बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर 1.00 लाख (एक लाख रुपए केवल) का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके लिए बैंक ने लिखित तथा मौखिक जवाब दिया था। मामले के संदर्भ में तथ्यों एवं बैंक के उत्तर की जाँच के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और जुर्माना लगाना आवश्यक हो गया है।

अनिरुद्ध डी. जाधव
सहायक प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/123

 
   भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वाधिकार सुरक्षित

इंटरनेट एक्सप्लोरर 5 और उससे अधिक के 1024 X 768 रिजोल्यूशन में अच्छी प्रकार देखा जा सकता है।