भारतीय रिज़र्व बैंक ने ज़िला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर पर मौद्रिक दंड लगाया |
03 अगस्त 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि रायपुर अर्बन मर्कन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,
रायपुर पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित, धारा 47ए(1)(बी), के प्रावधान के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि रायपुर अर्बन मर्कन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, रायपुर पर ₹ 5,00,000/- (पाँच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड; बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व के बैंकों को निदेशकों/उनके रिशतेदारों/ संस्थाएं जिनमें उनकी रुचि हो, को ऋण देने से प्रतिबंधित करने वाले दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसके संबंध में बैंक द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया। बैंक द्वारा प्रस्तुत किये गये लिखित जवाब एवं तथ्यों पर विचार करने के उपरांत रिज़र्व बैंक द्वारा यह निर्णय लिया गया कि बैंक द्वारा उल्लंघन की पुष्टि हुई है एवं बैंक पर दंड लगाना आवश्यक है।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/300 |
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