26 जुलाई 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनियों का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।
क्रम संख्या |
कंपनी का नाम |
पंजीकृत कार्यालय |
पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या |
पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख |
पंजीकरण रद्द करने की तारीख |
1. |
मेसर्स जहांगीराबाद फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड |
301, ढाका चैंबर, 39, नईवाला, करोल बाग, नई दिल्ली – 110005 |
बी-14.03066 |
25 अप्रैल 2005 |
16 मई 2016 |
2. |
मैसर्स ए एच पी मोटर फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड |
C-205/A, वल्लभ नगर, रिंग रोड - 1, रायपुर - 492001 |
बी-06.00366 |
15 दिसंबर 2000 |
06 जून 2016 |
3. |
मेसर्स ओणम ट्रेडिंग एंड इंवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड |
15, वर्षा, नेपियन सी रोड, मुंबई - 400006 |
बी-13.01695 |
01 जनवरी 2004 |
06 जून 2016 |
4. |
मैसर्स आरोग्य धन वर्षा फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड |
90, नवल भवन, टैगोर नगर, हिरण मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर, राजस्थान – 313002 |
बी-10.00117 |
05 सितंबर 2011 |
14 जून 2016 |
5. |
मेसर्स प्रोटोकेम फाइनेंस लिमिटेड |
एबी 5, दूसरा एवेन्यू, एसडीवी आर्केड, अन्ना नगर, चेन्नई - 600040 |
07.00162 |
11 मार्च 1998 |
01 जुलाई 2016 |
अतः ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (क) के तहत यथापरिभाषित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेंगी।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी : 2016-2017/223 |