2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपे |
26 जुलाई 2016
2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने अपने पंजीकरण प्रमाण-पत्र रिज़र्व बैंक को वापस सौंपे
निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उनको प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाण-पत्र वापस सौंपे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इन कंपनियों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिए हैं।
क्र. |
कंपनी
का नाम |
कार्यालयीन
पता |
पंजीकरण
प्रमाणपत्र सं |
प्रमाणपत्र जारी
करने का दिनांक |
निरस्तीकरण आदेश की तारीख |
1. |
मेसर्स फेडर टाईअप प्राइवेट लिमिटेड (वर्तमान में सावी मीडिया वर्ल्ड लिमिटेड) |
10बी, सिकदर पॅरा स्ट्रीट, कोलकाता - 700007 |
बी.05.06259 |
15 मार्च 2004 |
13 जून 2016 |
2. |
मेसर्स हाय सिज ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड |
60/1, बॅलीगुंज सर्क्युलर रोड, 7वीं मंजिल, कोलकाता - 700019 |
बी-05.03810 |
16 दिसंबर 2000 |
16 जून 2016 |
इस प्रकार उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (क) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/222 |
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