भारतीय रिज़र्व बैंक नेसरदार भिलाडवाला पारडी पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, किल्ला पारडी, जिला वलसाड (अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक) (गुजरात) पर दंड लगाया |
22 जुलाई 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक नेसरदार भिलाडवाला पारडी पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,
किल्ला पारडी, जिला वलसाड (अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक) (गुजरात) पर दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 47 A (1) के साथ पठित धारा 46 (4) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नाम मात्र सदस्यों को ₹ 1.00 लाख रुपए की उच्चतम सीमा से अधिक ऋण देने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर सरदार भिलाडवाला पारडी पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, किल्ला पारडी, जिला वलसाड (अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक) (गुजरात) पर ₹ 5.00 लाख (रुपये पांच लाख मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार वित्तीय स्थिति के निरीक्षण के निष्कर्ष के आधार पर बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके उत्तर में उक्त बैंक ने एक लिखित जवाब प्रस्तुत किया था और भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में कार्यपालक निदेशकों की समिति के समक्ष व्यक्तिगत रूप से तथ्य रखे थे। मामले के तथ्यों तथा उक्त मामले में बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद, रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उल्लंघन सिद्द होते हैं और उनपर दंड लगाना उचित है।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/203 |
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