15 जुलाई 2016
दि बोडेली अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बोडेली,
जिला छोटा उदेपुर (गुजरात) - दंड लगाया गया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गैर जमानती अग्रिमों की उच्चतम सीमा, ऋण स्वीकृति संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों, नकद राशि के बदले में सममूल्य पर चेक जारी करने तथा ग्राहकों को विशिष्ट ग्राहक पहचान कूट (यूसीआईसी) के आबंटन से संबंधित अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/ धनशोधन निवारण (एएमएल) दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर दि बोडेली अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बोडेली, जिला छोटा उदेपुर (गुजरात) पर ₹1.00 लाख (रुपये एक लाख मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार वित्तीय स्थिति के निरीक्षण के निष्कर्ष के आधार पर बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके उत्तर में उक्त बैंक ने एक लिखित जवाब प्रस्तुत किया था और क्षेत्रीय निदेशक, भारिबैं, अहमदाबाद की अध्यक्षता वाली वरिष्ठ अधिकारियों की सामिति (सीएसओ) के समक्ष व्यक्तिगत रूप से तथ्य रखे थे। मामले के तथ्यों तथा उक्त मामले में बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद, रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उल्लंघन सिध्द हुआ हैं और उनपर दंड लगाना उचित है।
अनिरुद्ध डी. जाधव
सहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/145 |