16 अगस्त 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री दादासाहेब गजमल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पचोरा, जिला : जलगांव पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए(1) (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हए श्री दादसाहेब गजमल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पचोरा जिला: जलगांव पर ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) की राशि का मौद्रिक दंड लगाया है। उक्त बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना अपनी अस्तियों पर चल प्रभार का सृजन किया है, जोकि भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/ दिशानिर्देशों का उल्लंघन है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके लिए बैंक ने लिखित उत्तर दिया और मौखिक रूप से अपनी बात स्पष्ट की। मामले के तथ्यों और इस संदर्भ में बैंक के लिखित उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि उल्लंघन साबित हुआ है और मौद्रिक दंड की आवश्यकता है।
अजीत प्रसाद सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/419
इंटरनेट एक्सप्लोरर 5 और उससे अधिक के 1024 X 768 रिजोल्यूशन में अच्छी प्रकार देखा जा सकता है।