भारतीय रिज़र्व बैंक ने नाशिक जिला गिरणा सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र पर निदेश जारी किए |
09 सितंबर 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने नाशिक जिला गिरणा सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र
पर निदेश जारी किए
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिसूचित किया कि नाशिक जिला गिरणा सहकारी बैंक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र को दिनांक 8 सितंबर 2015 के निदेश के माध्यम से 9 सितंबर 2015 की कारोबार समाप्ति से छह माह की अवधि के लिए निदेशाधीन रखा गया था। उपर्युक्त निदेशों की वैधता दिनांक 3 मार्च 2016 के संशोधित निदेश द्वारा छह माह के लिए बढ़ा दी गयी थी। आम जनता की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है की 3 मार्च 2016 के निदेश के साथ पठित 8 सितंबर 2015 के निदेश की अवधि को दिनांक 25 अगस्त 2016 के संशोधित निदेश द्वारा 10 सितंबर 2016 से 09 मार्च 2017 तक अगले छह माह के लिए बढ़ा दिया गया है जो समीक्षा और निम्न संशोधनों के अधीन होगा।
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हर बचत बैंक खाते में या चालू खाते में या सावधि जमा खाते में या किसी अन्य प्रकार के खाते में (किसी भी नाम से जाना जाए) रखे गए कुल शेष राशि में निहित राशि जो ₹ 20,000/- (बीस हज़ार रुपए) से अधिक न हो, उसे आहरित करने के लिए जमाकर्ता को अनुमति दी जाए, बशर्ते कि इस प्रकार के जमाकर्ता को बैंक के प्रति, उधारकर्ता, बंधक, बैंक जमा के प्रति ऋण के रूप में देयता है तो उसे संदर्भित उधार खाते से पहले एडजस्ट किया जाए।
संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित है।
वैधता बढ़ाने और संशोधित करने को सूचित करने वाले दिनांक 25 अगस्त 2016 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता की सूचना के लिए लगाई गई है।
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता बढाने या/ और संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक उक्त बैंक की वित्तीय स्थिति में मौलिक सुधार से संतुष्ट है।
अनिरुद्ध डी. जाधव
सहायक प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/636 |
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