भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि गुवाहाटी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, गुवाहाटी पर मौद्रिक दंड लगाया |
16 सितंबर 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि गुवाहाटी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, गुवाहाटी
पर मौद्रिक दंड लगाया
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 47 ए (1) (बी) जिसे धारा 46 (4) (सहकारी समितियों पर यथा प्रयोज्य) के साथ पढ़ा जाए, के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि गुवाहाटी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, गुवाहाटी पर ₹ 1.00 लाख (रुपए एक लाख मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। दिनांक 21 सितम्बर 1993 के परिपत्र के अनुबंध के पैरा 1.7 के साथ पठित अपने ग्राहक को जानें और नकद लेनदेन संबंधी दिशा-निर्देशों पर दिनांक 18 सितम्बर 2002 के परिपत्र के पैरा 4 (i) के प्रावधानों और ‘धनशोधन निवारण अधिनियम 2002-उसके अधीन निर्दिष्ट नियमों के अनुसार बैंकों का दायित्व-शहरी सहकारी बैंक’ पर दिनांक 21 मार्च 2006 के परिपत्र के पैरा 6 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए यह दंड लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका बैंक ने लिखित उत्तर दिया था। मामले के तथ्यों और इस मामले में बैंक के उत्तर पर विचार करने के पश्चात, रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन सही साबित हुए और दंड लगाया जाना आवश्यक था।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/697 |
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