भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया |
16 सितंबर 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।
क्र. |
कंपनी
का नाम |
कार्यालयीन पता |
पंजीकरण
प्रमाणपत्र सं |
प्रमाणपत्र जारी
करने का दिनांक |
प्रमाणपत्र निरस्त
करने का दिनांक |
1. |
मेसर्स चंदेल हायर पर्चेज़ प्रा. लि. |
हमीर सिंह नगर, उन्नाव रोड, दतिया (मध्य प्रदेश) – 475335 |
बी.06.00435 |
19 जनवरी 2001 |
05 अगस्त 2016 |
2. |
मेसर्स गोल्डन फ्यूचर कैपिटल लिमिटेड |
504-505, पांचवीं मंजिल, बालाजी टॉवर VI, दुर्गापुरा, टोंक रोड, जयपुर – 302052 |
बी-10.00089 |
22 दिसंबर 2010 |
05 अगस्त 2016 |
इस प्रकार उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/689 |
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