भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया |
23 सितंबर 2016
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।
क्र. सं. |
कंपनी का नाम |
कार्यालयीन पता |
पंजीकरण प्रमाणपत्र सं |
प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक |
प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक |
1. |
मेसर्स एस.पी. ग्लोबल फाइनांस एंड इंवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में लातूर फाइनांस एंड इंवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड) |
शॉप नं. 15, सिटी आर्केड, प्रकाश ट्रेडर्स के सामने, जेल रोड, नासिक रोड, नासिक - 422001 |
बी-13.01665 |
21 मई 2003 |
05 अगस्त 2016 |
2. |
मेसर्स स्कायलार्क डिपॉसीट एंड एडवांसेज् लिमिटेड |
एच.नंबर 1017/1, फील्ड गंज, कॉर्नर हाउस, बी-14, स्ट्रीट नं. 13, लुधियाना - 141008 |
06.00182 |
30 जुलाई 2007 |
12 अगस्त 2016 |
इस प्रकार उपर्युक्त कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।
अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता
प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/758 |
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